अंतरजनपदीय 50 हजार का इनामिया शातिर अपराधी सहित तीन अपराधी गिरफ्तार,





  पुलिस अधीक्षक मऊ अनुराग आर्य के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक  त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस तथा एसओजी टीम को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 18.08.2020 को समय लगभग सुबह 03 बजे मुठभेड़ के दौरान उफरौली पाती रोड नहर पुलिया से अंतरजनदीय 50 हजार का इनामिया शातिर अपराधी शैलेन्द्र सिंह उर्फ मुन्नू उर्फ राहुल सिंह उर्फ रवि सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी बहादुरपुर थाना बेलाघाट जनपद गोरखपुर, अनिल मसीह पुत्र महबूब मसीह निवासी रायपुर थाना स्वार जनपद रामपुर, मनीष पाण्डेय उर्फ राजा पुत्र शिवशंकर पाण्डेय निवासी शाहबेरी थाना विसरख जनपद गौतम बुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया। उक्त अपराधी शैलेन्द्र सिंह के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद मिस फायर कारतूस 315 बोर तथा एक अदद खोखा 9 एमएम कर गिरफ्तार किया गया।  इस सम्बन्ध में उक्त अभियक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 499/20 धारा 307 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर तथा उक्त अपराधी शैलेन्द्र सिंह के विरूद्ध मु0अ0सं0 500/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।

उक्त अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ मुन्नू उर्फ राहुल सिंह उर्फ रवि सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी बहादुरपुर थाना बेलाघाट जनपद गोरखपुर एक शातिर किस्म का अपराधी है। जिसका *पहला अपराध*  01/13 धारा 302 थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, गांव के ही एक व्यक्ति की जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या। इसी में गैंगस्टर एक्ट भी 2013 में लगा जेल गया। 

 

 *2017 में मु0अ0सं0 429/17 थाना कैंट जनपद अयोध्या* जिसमे टेंडर डालने से एक व्यक्ति अनंत सिंह को रोकने के लिए उस पर फायरिंग कर हमला किया गया जिसमें एक रवि सिंह नाम के व्यक्ति का नाम भी शामिल था। यह रवि सिंह इसी शैलेन्द्र सिंह का छद्म नाम था।  इसको 03 लाख रुपये मिले थे घटना करने के लिए। इसका नाम वल्दियत सकुनत कभी तस्दीक नहीं हो पाया अन्य के विरुद्ध चार्जशीट लग गई। 

 

 *वर्ष 2019 में थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर* 35/19 धारा 307 बाद में तरमीम 302 - इसमें भी शैलेन्द्र सिंह का नाम प्रकाश में आया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसमें एक परचून व्यवसायी को रात को 8 बजे गोली मारकर मर्डर किया गया था। प्रधान ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। 

 

 *मु0अ0सं0 345/19 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर* धारा 394, 302 बाद में तरमीम 396 पेट्रोल पंप कैशियर की सुबह 11 बजे बैंक में पैसा जमा करने जाते समय गोली मारकर हत्या व लूट में 10 लाख से ऊपर की रकम गयी थी। शैलेन्द्र सिंह का नाम प्रकाश में आया लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ। 

 

 *मु0अ0सं0 01/13 थाना बेलाघाट जनपद गोरखपुर* में इसकी जमानत निरस्त की जा चुकी थी तथा यह वांछित था। 

 *मु0अ0सं0 01/13 के अपराध में नबम्बर 2019 में इस पर 25000 का इनाम घोषित हुआ जिसको 20 जुलाई 2020 को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया* 

 

 *गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-* 

 *1* . शैलेन्द्र सिंह उर्फ मुन्नू उर्फ राहुल सिंह उर्फ रवि सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी बहादुरपुर थाना बेलाघाट जनपद गोरखपुर। ( *50 हजार का इनामिया* )

 *2* . अनिल मसीह पुत्र महबूब मसीह निवासी रायपुर थाना स्वार जनपद रामपुर।

 *3* . मनीष पाण्डेय उर्फ राजा पुत्र शिवशंकर पाण्डेय निवासी शाहबेरी थाना विसरख जनपद गौतम बुद्ध नगर।

 

 *बरामदगी-* 

 *1* . एक तमंचा व 03 अदद जिंदा/खोखा कारतूस।

 *2* . एक अदद चारपहिया वाहन।

 

 *गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-* 

 *1* . प्रभारी निरीक्षक मधुबन श्री संजीव दुबे ,उ0नि0 रामसकल यादव मय हमराहियान।

 *2* . प्रभारी स्वाट टीम प्रथम निरीक्षक अविनाश सिंह, उ0नि0 अमित मिश्रा मय हमराहियान।

 

 



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