हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और लगा अर्थदंड





पुलिस अधीक्षक मऊ  सुशील घुले के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी पर शनिवार को  माननीय न्यायालय एएसजे-3 द्वारा, थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 495/08 धारा 302 भादवि0 में दोषि अभियुक्त रामानन्द उर्फ रजयी पुत्र पतिराम निवासी भदवां थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।



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