विद्युत भंडारण केंद्र का सहायक स्टोर कीपर गबन का दोषी, पांच वर्ष की सजा व जुर्माना

मऊ : विद्युत भंडारण केंद्र के सहायक स्टोर कीपर जितेंद्र कुमार पांडेय को गबन के मामले में शनिवार को पांच वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया गया। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा देने का निर्देश दिए।
विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता एसके त्रिपाठी ने विद्युत भंडारण केंद्र के सहायक स्टोर कीपर व कोतवाली के अठवेवरा निवासी जितेंद्र कुमार पांडेय पर 87 लाख 26 हजार 846 रुपये गबन करने पर 12 जून 2023 को केस दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा़ केपी सिंह ने विचारण करते हुए साक्ष्य की गहन समीक्षा के उपरांत के दोषी सहायक स्टोर कीपर को 409 भादंसं में पांच वर्ष के साधारण कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। मामले में अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को दोषी के विरुद्ध संदेह से परे साबित कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गहन समीक्षा व आरोपी की उम्र व तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए उक्त फैसला सुनाया। दोषी दो वर्ष से जेल में बंद है। कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि को सजा में समाहित करने का निर्देश दिया।

