मऊ दीवानी न्यायालय में कोरोना को लेकर जाने क्या जारी हुआ निर्देश

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ ने कोविड-19 के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालयों में न्यायिक कार्यों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार समस्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कोर्ट की कार्यवाही के समय कोर्ट रूम में अधिकतम 10 पक्षकार वकील से ज्यादा उपस्थित न हो तथा सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त न्यायालय कक्ष में विद्वान अधिवक्तागण के बैठने हेतु 06 कुर्सियों की व्यवस्था उचित दूरी पर व्यवस्थित की जाय, पीठासीन अधिकारी के पास न्यायालय कक्ष में या उन बिन्दूओं पर व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबन्धित करने की शक्ति होगी, जहां से अधिवक्ताओं द्वारा बहस की जाती है। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक, मऊ को निर्देशित किया गया है कि न्यायालय खुलने से पूर्व सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को विसंक्रमित कराये जाने व साफ-सफाई कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देश दें। यदि न्यायिक अधिकारीगण विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा वर्चुवल कोर्ट की मांग की जाती है तो यथानोचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। न्यायिक सेवा केन्द्र केन्द्रीयकृत दाखिला काउन्टर में प्राप्त होने वाले सभी दावा प्रार्थना पत्र सिविल व क्रिमिनल को सी0 आई0 एस0 पर दर्ज किया जायेगा। वादों प्रार्थना पत्रों में अधिवक्तागण वादी के मोबाइल नम्बर अवश्य दर्ज किये जायेगें यदि उसमें कोई विरूपता पायी जाती है तो संबन्धित अधिवक्तागण को सूचित किया जायेगा, तदोपरांत प्रार्थनापत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। संबंधित पक्षकारों द्वारा लिखित बहस न्यायिक सेवा केन्द्र केन्द्रीयकृत दाखिला काउन्टर में प्राप्त कराया जायेगा जो कि संबन्धित न्यायालय में कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा भेजा जायेगा। न्यायालय परिसर तथा न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन तथा मास्क लगाया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगें। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक, मऊ न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का थर्मल स्कैंनिग कराया जाना सुनिश्चित करेगें। केवल वही अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष मंे प्रवेश करेगें जिनकी पत्रावली संबन्धित तिथि को नियत हो। कार्य समाप्त होने के उपरान्त विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष परिसर को छोडने का कष्ट करें। सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ द्वारा आम-जनमानस से उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु सहयोग करने की अपेक्षा की गयी है।

