चुनाव में वाहन उपलब्ध नही कराने पर दर्ज होगा वाहन स्वामियों पर मुकदमा

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल संपन्न कराने हेतु 27 मार्च 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान हेतु अधिग्रहित 05 वाहन स्वामियों द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एआरटीओ मऊ की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। अवगत कराया जाता है कि जिन वाहन स्वामियों को दिनांक 04 मार्च 2022 को वाहन उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में नोटिस निर्गत की गई है। वह दिनांक 04 मार्च 2022 को अपराहन 4:00 बजे तक अपने वाहन कलेक्ट्रेट परिसर मऊ में अनिवार्य रूप से अच्छी दशा में मय चालक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा चालक के साथ वाहन स्वामियों के बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें खाता संख्या, आईएफएससी कोड का स्पष्ट अंकन हो, भी उपलब्ध कराएं अन्यथा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में वाहन स्वामी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो एक वर्ष कैद, अर्थदंड अथवा दोनों से दंडनीय है।

