जनसुनवाई के लिये एसपी ने जारी की गाइड लाइन

पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनता की समस्या का जल्द से जल्द निपटारा और लोगों को अपनी समस्या लेकर किसी को कोई परेशानी न हो और वह अपनी बातों को थानाध्यक्ष से लेकर पुलिस अधीक्षक तक आसानी से कह सके समस्याओं का जल्द समाधान हो इसके लिये समय निर्धारित किया है
पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा जनहित में थानों पर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण जनसुनवाई हेतु नवीन व्यवस्था जारी की गयी है जो निम्नवत है-
*1.* समस्त थाना प्रभारी प्रातः समय 09.00 बजे से 10ः30 बजे तक बैंक की सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी चेक करने के उपरांत 10ः30 बजे से 14ः00 बजे तक प्रत्येक दशा में थानें पर उपस्थित रहकर जनसुनवाई की जायेगी। आकस्मिक घटना के समय चौकी इंचार्ज या उपनिरीक्षक द्वारा जनसुनवाई की जायेगी।
*2.* पूर्व में जनसुनवाई के सम्बन्ध में लागू की गयी व्यवस्था प्रातः 07ः00 बजे से सायं 17ः00 बजे तक जनसुनवाई अधिकारी प्रत्येक दशा में जनसुनवाई डेस्क पर बैठकर करेंगे।
*3.* शुक्रवार के दिन थाना प्रभारी के द्वारा समय 09ः00 बजे से 12ः00 बजे तक जनसुनवाई की जायेगी तथा 12ः00 बजे के बाद शुक्रवार की नमाज के दृष्टिगत शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे।
*4.* प्रतिदिन रात्रि 22ः00 बजे से 23ः00 बजे के मध्य थाना प्रभारी द्वारा उस दिन के प्राप्त शिकायती प्रा0 पत्रों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा की जायेगी।
*इसी क्रम में-*
*क्षेत्राधिकारी नगर* द्वारा सोमवार को थाना सरायलखंसी, बृहस्पतिवार को थाना कोतवाली नगर व शनिवार को थाना दक्षिणटोला में समय 10ः00 बजे से 13ः00 तक जनसुनवाई की जायेगी।
*क्षेत्राधिकारी घोसी* द्वारा सोमवार को थाना कोपागंज, बृहस्पतिवार को थाना घोसी व शनिवार को थाना दोहरीघाट में समय 10ः00 बजे से 13ः00 तक जनसुनवाई की जायेगी।
*क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद* द्वारा सोमवार को थाना मुहम्मदाबाद, बृहस्पतिवार को थाना रानीपुर व शनिवार को थाना चिरैयाकोट में समय 10ः00 बजे से 13ः00 तक जनसुनवाई की जायेगी।
*क्षेत्राधिकारी मधुबन* द्वारा बृहस्पतिवार को थाना मधुबन व शनिवार को थाना हलधरपुर में समय 10ः00 बजे से 13ः00 तक जनसुनवाई की जायेगी।
साथ ही साथ अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सप्ताह में 02 दिन अलग-अलग सर्किल के अलग-अलग किसी 02 थानें पर समय 10ः00 बजे से 13ः00 तक जनसुनवाई की जायेगी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सप्ताह में एक दिन किसी भी थाने पर आकस्मिक रुप से सुनवाई की जायेगी।

