पंचायत आरक्षण के अंतिम सूची पर अगले आदेश तक रोक

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की जहाँ तैयारी चल रही थी वही शुक्रवार को जिलाधिकारी मऊ के कार्यालय से एक पत्र जारी कर कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण की सूची को अंतिम न किये जाने का निर्देश शासन को दिया जिसके कर्म में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज द्वारा प्रदेश में आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन न करने का निर्देश सभी जनपदों को भेजा है जिसे देखते हुये जिलाधिकारी मऊ ने आरक्षण के अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही को शासन द्वारा अग्रिम आदेश आने तक रोक लगा दी गयीं है।
अन्य समाचार
फेसबुक पेज

